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बिना कारण घुमने वाले व्यक्ति को किया जाएगा संस्थागत क्वारंटाइन

 


बाप न्यूज : कोविड 19 कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम गाडइलाइन 3 मई से सुबह 5 बजे से प्रभावी हो जाएगी। गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए प्रशासन भी पूर्व की भांति मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बाप उपखंड अधिकारी महावीरसिंह ने बाप क्षेत्र में बढ़ते महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए आमजन से गाइडलाइन की पालना कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उपखंड अधिकारी सिंह ने कहा कि अवहेलना करने की दशा में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


3 से 17 मई तक लाग रहने वाली नवीनतम गाइडलाइन अनुसार शादी समारोह में उपस्थित सदस्यों की संख्या 50 से घटाकर 31 कर दी गई है। शादी में उपस्थित रहने वाले सदस्यों की सूची आवेदन के समय साथ में संलग्न करनी होगी। ऐसे आवेदक जिन्हाेने शादी की सूचना पूर्व में उपखंड कार्यालय में दे दी है, उनको भी उपस्थित रहने वाले सदस्यों की सूची उपखंड अधिकारी कार्यायल में जमा करवानी होगी। शादी समारोह तीन घंटे के लिए ही अनुमत होगा। खाद्य पदार्थो की दुकाने सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी। दुकानदारों को ‘नो मास्क - नो सर्विस’ तथा सोशल डिस्टेसिंग की पालना करना अनिवार्य होगी। रेड अलर्ट जन अनुशासन कफ्यू के दौरान बिना किसी उचित कारण के घुमता हुआ पाये जाने वाले व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। उक्त व्यक्ति आरटी पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारंटाइन रहेगा।