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बाप नगर पालिका का बड़ा फैसला: अब व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य

बाप न्यूज | रमन दर्जी  बाप नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे एवं नगर पालिका क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के उद्देश्य स...

बाप न्यूज | रमन दर्जी 

बाप नगर पालिका प्रशासन ने कस्बे एवं नगर पालिका क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को नियमित करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। अब होटल, रेस्टोरेंट, जिम, ब्यूटी पार्लर सहित कुल 19 श्रेणियों के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी भूराराम विश्नोई ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार के निर्देशानुसार लिया गया है। सभी व्यवसायों को नियमन के दायरे में लाने के लिए लाइसेंस शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

🏨 होटल व्यवसाय के लिए लाइसेंस शुल्क

  • फाइव स्टार (डीलक्स): ₹25,000 वार्षिक

  • फाइव स्टार: ₹20,000

  • चार स्टार: ₹8,000

  • दो व तीन स्टार: ₹5,000

  • नॉन-स्टार होटल:

    • 10 कमरों तक: ₹1,000

    • 20 कमरों तक: ₹2,500

    • 20 से अधिक कमरों पर: ₹3,500

🍽️ रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस शुल्क

  • एसी रेस्टोरेंट (50 कुर्सियों तक): ₹1,500

  • एसी रेस्टोरेंट (50 से अधिक कुर्सियां): ₹2,500

  • नॉन-एसी रेस्टोरेंट: ₹750

  • फास्ट फूड मोबाइल वेंडिंग: ₹500

इसके अलावा बेकरी, मिठाई की दुकान, डेयरी, आइसक्रीम व मिनरल वाटर फैक्ट्री, जिम, स्वीमिंग पूल सहित अन्य व्यवसायों के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं।

नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवासीय भवनों में संचालित व्यवसायों के लिए भी ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य होगा।
लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण नहीं कराने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 105, 326 और 337 के तहत बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद भी किया जा सकता है।

नगर पालिका ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे समय रहते ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।