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पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी, फलोदी में मलार तथा जोड़ ग्राम पंचायत में होगें चुनाव

Bap News : अशोक कुमार मेघवाल   राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में सरपंचों एवं वार्ड पंचों के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तु...

Bap News : अशोक कुमार मेघवाल  

राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में सरपंचों एवं वार्ड पंचों के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है। आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि प्रदेश की 3848 ग्राम पंचायतों के लिये बुधवार को लोकसूचना जारी हो जायेगी और चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिये जायेगें। उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। 
एसडीएम यशपाल आहुजा

आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ना नही है, उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र में बिन्दु संख्या 1 में विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध, बिन्दु संख्या 2 में आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्धी से संबंधित सूचना, बिन्दु संख्या 3 में संतान के संबंध में सूचना और बिन्दु संख्या 4 में सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है, उन्होंने बताया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता के निर्धारण के लिये है किन्तु बिन्दु संख्या 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिये है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारित नहीं होगी, मेहरा ने बताया कि सरपंच पद के लिये उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों  परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। 
इस प्रारूप को 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, यह शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित (अटेस्टेड) होना चाहिये।आयुक्त ने बताया कि अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है।
इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो -ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिये जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मेहरा ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति या उप सभापति रहते हुये पंचायती राज संस्थाओं के बकायों को जमा कराने के संबंध में नोटिस तामील होने के पश्चात् भी दो माह में उक्त राशि जमा नहीं करवाता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (डिफाल्टर) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह अयोग्य होगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त राशि जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में अभ्यर्थी अयोग्य नहीं माना जायेगा। 
उन्होंने बताया कि किसी भी पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के समय चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा किन्तु जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम एक समान होना चाहिये उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये है, उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिये उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ सांख्यिकी सूचना के फार्म को भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से भरवाया जावेगा। इसको प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र खारिज नहीं किया जायेगा, किन्तु यथा संभव इसको भरवाया जाना चाहिये ताकि चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य सूचनायें उपलब्ध हो सके। फलोदी उप जिला कलक्टर यशपाल आहुजा ने बताया कि फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत मलार तथा जोड़ में चुनाव के लिये बुधवार को लोक सूचना जारी होगी तथा 19 सितम्बर को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नामांकन लिये जायेगें, 28 सितम्बर को सरपंच तथा वार्ड पंचों के लिये तथा 29 को उप सरपंच पदों के लिये मतदान करवाया जायेगा।