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उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की क्रियान्वती पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

सड़क निर्माण कार्य पर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बाप के आदेश पर लगी थी रोक, अब पंचायत ने शुरू किया सडक निर्माण कार्य बाप न्यूज |  न्यायाल...

सड़क निर्माण कार्य पर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बाप के आदेश पर लगी थी रोक, अब पंचायत ने शुरू किया सडक निर्माण कार्य

बाप न्यूजन्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट बाप द्वारा कस्बे में सड़क निर्माण कार्य रोकने के आदेश की क्रियान्वती पर हाई कोर्ट जोधपुर ने को रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का स्थगन आदेश मिलने के बाद पंचायत ने सड़क निर्माण कार्य पुन: शुरू कर दिया गया है।

स्थानीय पंचायत द्वारा पेट्रोल पंप से शंकरलाल पालीवाल के घर तक इंटरलोकिंग सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था। सड़क निर्माण के कार्य व ढलान को लेकर बाप निवासी नंदकिशोर तंवर ने उपखंड अधिकारी बाप से शिकायत की थी। जिस पर उपखंड अधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करते हुए 9 फरवरी को आगामी आदेश तक सड़क निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी कर दिये। 

ग्राम पंचायत ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में चुनौती दी। जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 21 फरवरी को न्यायालय, उप जिला मजिस्ट्रेट बाप के आदेश दिनांक 9 फरवरी 2022 की पालना व प्रभाव पर रोक लगा दी है।

सरपंच लीलादेवी पालीवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की क्रियान्यती के आदेश पर रोक लगाने के बाद उक्त् सड़क निर्माण कार्य वापिस शुरू करवा दिया है।